एजुकेशन विजय, धर्मशाला, 17 मार्च। जिला कांगड़ा के सभी निजी शिक्षण संस्थान पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए मान्यता के नवीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। विभाग ने इसके लिए अब उन स्कूलों को 21 से 26 मार्च तक आवेदन करने का मौका दिया है जिन्होंने पूर्व में निर्धारित तिथि 10 मार्च तक आवेदन नही किया था।
उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा ने बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों ने मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है वह 21 मार्च से 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार 2009 एवं बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा के कार्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा करवाने होंगे। मान्यता प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य है।
उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा ने बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों ने मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है वह 21 मार्च से 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार 2009 एवं बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा के कार्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा करवाने होंगे। मान्यता प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य है।
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