एजुकेशन विजय, गुना, 26 मार्च। शिक्षा अधिकार कानून के तहत गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां 25 फीसदी वंचित तबकों के बच्चों को प्रवेश देना होगा।
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों से कहा है कि वे नया सत्र आरंभ होने से पहले लॉटरी के जरिए बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर लें। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों से कहा है कि वे नया सत्र आरंभ होने से पहले लॉटरी के जरिए बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर लें। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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