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Friday 18 March 2016

हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का शीघ्र किया जाएगा पुनर्गठन

एजुकेशन विजय, चंडीगढ, 17 मार्च। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ‘हरियाणा नर्सिंग काउंसिल’ का पुनर्गठन शीघ्र किया जाएगा। वीरवार को यहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए श्री विज ने कहा कि गत कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान इसका गठन किया गया था परन्तु उन्होंने पंजाब नर्सिंग पंजीकरण अधिनियम-1932 को न तो अंगीकार किया और न ही संशोधन किया था। इसके कारण आज भी नर्सिंग काउंसिल के कुल 17 सदस्यों में 16 सदस्य पंजाब से संबंध रखते हैं। इस अधिनियम में संशोधन करके  सरकार द्वारा शीघ्र ही हरियाणा में नर्सिंग काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके पश्चात प्रदेश के एमपीएचडब्ल्यू कॉलेजों की समस्याओं का निपटान करने में आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा मंजूर किये गये 15 एमपीएचडब्ल्यू कॉलेजों में मिली अनियमितताओं की शिकायत पर उनकी विजिलैंस जांच के आदेश दिये गये ह। उन्होंने कहा कि पूर्व हुड्डा सरकार जब अपनी अन्तिम सांसे ले रही थी तो उन्होंने जाते-जाते चुनाव से मात्र एक माह पहले 15 एमपीएचडब्ल्यू कॉलेज खोलने की मंजूरी प्रदान की थी। इतना ही नहीं, हुड्डा सरकार ने एमपीएचडब्ल्यू कॉलेजों द्वारा  आवेदन करने के एक माह में ही कॉलेज का भवन निर्माण, उसी माह में एलओआई, उसी माह के दौरान जांच पूर्ण करना व एलओपी जारी कर दिया। इसके साथ ही, उसी एक माह में ही कॉलेज खोलने की सभी औपचारिकताओं की रिपोर्ट को सही ठहरा दिया गया, जोकि कभी सम्भव नहीं हो सकता।श्री विज ने कहा कि इस बारे में जब इन 15 कॉलेजों ने विद्यार्थियों को दाखिला देने हेतु अनुमति मांगी तो उन पर शक हुआ और इसकी पुन: जांच करवाने को कहा गया। इसके पश्चात पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी हरियाणा सरकार के इस फैसले पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए उनकी पुन: जांच करवाने के निर्णय को सही ठहराया। इस पर संबंधित जिलों के उपमंडल अधिकारियों तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन कॉलजों की जांच की वीडियोग्राफी करवाई गयी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, पहले दी गई रिपोर्ट से पूरी तरह भिन्न पाई गयी। पुरानी रिपोर्ट में जहां कॉलेज का भवन दर्शाया गया था वहां नई रिपोर्ट में खाली जमीन पायी गयी तथा जिस स्थान पर प्रयोगशाला दर्शायी गई थी वहां खंडहर पाये गये। इन तथ्यों को देखते हुए उक्त सभी कॉलजों की विजिलैंस जांच के आदेश दिये गये है। इस जांच में पाये के गये सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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