Random Posts

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Showing posts with label शांतिपूर्ण. Show all posts
Showing posts with label शांतिपूर्ण. Show all posts

Friday, 18 March 2016

एचएसएससी की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने की तैयारियां पूरी : प्रभजोत

एजुकेशन विजय, चंडीगढ, 17 मार्च। अतिरिक्त उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 20 मार्च को सुबह व सायं के सत्र में पीजीटी राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन परीक्षाओं को लेकर सुबह के सत्र में 24 और सायं के सत्र में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इन परीक्षा केंद्रों पर 6 डयूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं। वे वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में एचएसएससी की परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र के अधिकारियों व उडऩदस्तों के सदस्यों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के आदेशानुसार 20 मार्च को होने वाली परीक्षा सुबह व सायं के सत्र के लिए परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी लगा दी गई है और परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परीक्षाओं के लिए प्रशासन की तरफ से एसडीएम थानेसर सतबीर कुंडु को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इन परीक्षाओं को नकल रहित व शंतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के प्रयास करेंगे। इस मामले को सभी अधिकारी गंभीरता से लेंगे और किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। एचएसएससी के सचिव राजीव डूडेजा ने परीक्षाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों से सम्बंधित सभी जरूरी सूचनाएं परीक्षा केंद्र के सूचना पट पर चस्पाई जाएंगी। फ्लाईंग स्क्वैड परीक्षा केंद्रों तक जरूरी दस्तावेज पहुंचाने व ले जाने का काम करेंगे। चार परीक्षा केंद्रों पर एक उडऩदस्ते को नियुक्त किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक अपने-अपने परीक्षा केंद्रों में 19 मार्च तक सभी प्रकार की तैयारियां पूरी करना सुनिश्चित करेगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एचएसएससी के अधिकारी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी समय रहते परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करेगे।उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ही ले जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा खत्म होने से पहले डयूटी देने वाले अधिकारी नियमों की पालना करते हुए विद्यार्थियों को केवल प्रश्र पत्र और विद्यार्थी की प्रति ही ले जाने की अनुमति देंगे और कक्षा में भी निर्धारित संख्या में ही विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करेंगे। इस बैठक में एसडीएम सतबीर कुंडु व डीएसपी नुपुर बिश्नोई ने भी कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर डीएसपी रमेश गुलिया, डीआरओ अशोक मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य, डीआईपीआरओ सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा को लेकर धारा-144 लागू
जिलाधीश एवं  उपायुक्त सीजी रजिनिकांतन ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र (पीजीटी)के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 मार्च 2016 को होने वाली लिखित परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि 20 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक पीजीटी की परीक्षा को लेकर धारा-144 लागू की गई है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, हथियार, वाई-फाई डिवाईस नहीं ले जा पाएगा। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों के आस-पास 20 मार्च को दुकानदार अपनी फोटोस्टेट की मशीन भी बंद रखेंगे। जो भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।