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Friday, 18 March 2016

निजी स्कूलों को मान्यता नवीकरण के आवेदन को एक और मौका

एजुकेशन विजय, धर्मशाला, 17 मार्च। जिला कांगड़ा के सभी निजी शिक्षण संस्थान पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए मान्यता के नवीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। विभाग ने इसके लिए अब उन स्कूलों को 21 से 26 मार्च तक आवेदन करने का मौका दिया है जिन्होंने पूर्व में निर्धारित तिथि 10 मार्च तक आवेदन नही किया था।
उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा ने बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों ने मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है वह 21 मार्च से 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार 2009 एवं बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कांगड़ा के कार्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा करवाने होंगे। मान्यता प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य है।

Tuesday, 8 March 2016

पढ़ाई से वंचित छात्र दे सकेंगे 5वीं, 8वीं की परीक्षा

एजुकेशन विजय,, गुना, 7 मार्च। पढाई से वंचित विद्यार्थी भी अब कक्षा पांचवीं की परीक्षा में सीधे शामिल हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। वहीं कक्षा पांचवीं की परीक्षा पास करने के बाद पढाई छोडऩे वाले छात्र भी स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए पांचवीं की परीक्षा पास करने के बाद दो वर्ष का गेप होना अनिवार्य है। दरअसल पढ़ाई से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अब शिक्षा विभाग ने नई गाडइ लाइन जारी की है। जिसके तहत स्वाध्यायी विद्यार्थी के रुप में आप सीधे कक्षा 5वीं की परीक्षा के लिए फार्म भर सकते हैं। स्वाध्यायी विद्यार्थी 15 मार्च तक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते है।
आठवीं के लिए दो वर्ष का गेप अनिवार्यकक्षा 5वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी ही स्वाध्यायी विद्यार्थी के रुप में कक्षा 8 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए कक्षा 5 की परीक्षा के बाद कम से कम दो वर्ष का गेप होना अनिवार्य किया गया है। इन नियमों का पालन कर पढ़ाई से वंचित छात्र पांचवीं व आठवीं की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
कारण करने होंगे स्पष्ट जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे विद्यार्थी जो 14 वर्ष की आयु तक किन्ही कारणों से स्कूल नहीं जा सकें हैं। उन विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण करना अब आसान हो जाएगा। हालांकि इन विद्यार्थियों को फार्म भरते समय यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किस कारण से प्राइमरी की परीक्षा में बैठ रहे हैं। साथ ही अब तक वह इन परीक्षाओं से दूर कैसे रहे।
इन नियमों का करना होगा पालन -5वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 जनवरी 2016 को स्वाध्यायी विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष पूर्ण हो गई हो। -यदि पूर्व में किसी विद्यालय में विद्यार्थी ने अध्ययन कर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक से आयु प्रमाण पत्र लेना होगा। -यदि विद्यार्थी स्कूल नहीं गया है। तो उसे नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत,से आयु का प्रमाण पत्र लाना होगा। -विद्यार्थी को यदि आयु प्रमाण पत्र देने में परेशान आ रही है तो फिर उसके अभिभावक को आयु प्रमाणीकरण का शपथपत्र देना होगा।